पीएम आवास निर्माण नही कराने पर हितग्राही करपा उप सरपंच को 7 दिवस में शासन के खाते में राशि जमा कराने जिपं. सीईओ ने दिए निर्देश 

राशि जमा नही करने पर हो सकती है जेल की कार्यवाही 
  
अनूपपुर /
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आवास के लिए जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत करपा के हितग्राही  मोहम्मद शरीफ पिता मोहम्मद शहीद को 1.15 लाख कुल राशि का प्रदाय बैंक खाते में होने के पश्‍चात् भी आवास का निर्माण कार्य लेन्टर स्तर पर नही कराए जाने पर जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा जारी नोटिस के बावजूद हितग्राही मो. शरीफ को निर्देशों का पालन नही किए जाने पर प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने ग्राम पंचायत करपा के आवास हितग्राही मोहम्मद शरीफ जो ग्राम पंचायत करपा के उप सरपंच भी हैं के मामले में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 अंतर्गत अंतरिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर समक्ष में सुनवाई करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 7 दिवस में प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृत एवं प्रदाय राशि 1.15 लाख शासन के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हितग्राही को राशि जमा न होने पर जेल भेजने एवं शासन के नियमानुसार कार्यवाही की चेतावनी दी है।

राशि प्राप्त कर आवास निर्माण समय पर नही कराने पर हितग्राहियों पर होगी कार्यवाही 

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत एवं अंतरित राशि 1.15 लाख के बावजूद प्रधानमंत्री आवास का निर्माण लेन्टर स्तर तक नही कराए जाने पर जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत टांकी के हितग्राही  आनंद राम सिंह पिता भोरेलाल सिंह ग्राम पंचायत लतार के हितग्राही कृष्ण कुमार मिश्रा पिता रेवाराम मिश्रा, जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत मेड़ियारास के हितग्राही  संतोष चौधरी पिता बड़कू, ग्राम पंचायत पोंड़ी-2 के हितग्राही मिथुन, जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत चंगेरी के हितग्राही गेंदलाल पिता कनकदास, ग्राम पंचायत खमरौध के हितग्राही  रामचन्द्र पिता सन्ता, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत पटना के हितग्राही मंगल प्रसाद पिता धन्ना प्रसाद की समक्ष में सुनवाई करते हुए संबंधितों को जमानती वारंट जारी किया गया है। जिला पंचायत के सीईओ  तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 अंतर्गत संबंधित हितग्राहियों को चेतावनी दी है कि आवास निर्माण कार्य की दी गई समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित थाना में प्रकरण पंजीबद्ध कराकर राशि वसूली की कार्यवाही की जाएगी।