बाल विवाह व बाल मजदूरी रोकथाम  अभियान पर जागरूकता शिविर का अयोजन

उमरिया- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया महेंद्र सिंह तोमर व जिला न्यायाधीश संगीता पटेल के निर्देशन व मार्गदर्शन पर पैरा लीगल वॉलिंटियर्स द्वारा बाल विवाह, बाल संरक्षण व बाल मजदूरी  विषयों  पर शा. माध्यमिक विद्यालय मुदरिया में शिविर का आयोजन कर विद्यार्थियों को प्रदान की जानकारी। पैरालीगल वालंटियर हिमांशू तिवारी ने अपनी वार्ता में बाल विवाह को देश औऱ भावी पीढ़ी के लिए अभिशाप बताया और कहा कि इससे आने वाली पीढ़ी का विकास अवरूद्ध हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी तथा बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्तर पर होने वाले दुष्परिणामो के बारे में बताया। प्रेरित होकर ग्रामीणों व विद्यार्थियों ने बाल विवाह नहीं करने का संकल्प लिया।
उन्होंने महिलाओं औऱ बच्चियों को बाल शोषण, महिला शोषण पर भी जागरूक किया और इसके विरूद्ध आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन का उपयोग छोटे बच्चों को अवसाद में ले जा रहा है औऱ यह बेहद घातक है।  इसके साथ शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम, मृत्युभोज अपराध सहित विधिक सेवा (लीगल एड), से संबंधित आवश्यक कानूनी जानकारी भी दी। जगत शिविर के दौरान विद्यालय हेड मास्टर डीएन शर्मा, शिक्षक संदीप कुमार बुनकर, प्रवीण चौरसिया, ध्रुव सिंह, राजकुमार सोनी शिव कुमार पटेल, पैरा लीगल वालंटियर हिमांशु तिवारी,खुशी सेन,शिखा बर्मन विद्यालय छात्र आंचल सिंह,प्रिंस सिंह,शिवम बंसल,अंकित सिंह,संजीव सिंह, पुष्पेंद्र दुबे,अनीता बैगया,अमित बैगा, शिल्पी कोल व 110 छात्र-छात्र उपस्थित रहे।