लोकसभा निर्वाचन के मतदान दिवस पर कामगारों को मतदान करने के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश 

अनूपपुर / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा के आम निर्वाचन के तहत शहडोल लोकसभा संसदीय क्षेत्र हेतु मतदान 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को होगा। भारत निर्वाचन आयोग एवं श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के पत्रानुसार मध्यप्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलों में व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थापनाओं के ऐसे नियोजित कामगार जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मतदाता हैं, उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-(ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त के परिपालन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले औद्योगिक उपक्रम, व्यवसाय, कारोबार या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किए जाने हेतु जिले के औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी स्थापनाओं के नियोजकों को निर्देश दिए हैं कि वे उनके संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित हैं, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवसों में उनके मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग करने की दृष्टि से सवैतनिक अवकाश देना सुनिश्चित करें।