शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन को दृष्टिगत रख जिले में की जा रही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही  
 
निर्वाचन में कानून व्यवस्था बनाए रखने जिला प्रशासन प्रतिबद्ध
 

अनूपपुर / लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने की दृष्टि से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  आशीष वशिष्ठ के दिशानिर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचरण संहिता 16 मार्च 2024 से प्रभावशील होने से आवश्‍यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।  

असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर की गई प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व के जाति, धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक विवादों में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध भी प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता के 110, 151, 107(116) के तहत की गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के कुल दर्ज 63 प्रकरणों में से 63 पर प्रारंभिक आदेष जारी किए गए हैं। 38 पर बाउन्डओवर की कार्यवाही की गई है। इसी तरह धारा 151 के कुल दर्ज प्रकरण 94 के विरूद्ध 94 पर प्रारंभिक तथा 94 पर बाउन्डओवर की कार्यवाही की गई है। धारा 107(116) के दर्ज कुल 1 हजार 401 प्रकरणों में से 1 हजार 392 प्रारंभिक आदेष के विरूद्ध 843 पर बाउन्डओवर की कार्यवाही की गई है। 

आबकारी विभाग द्वारा मदिरा जप्ती की कार्यवाही 

लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित जिले में आबकारी विभाग द्वारा 3913.2 लीटर देशी हाथ भट्ठी अनुमानित बाजार मूल्य 5 लाख 86 हजार 973 रुपये तथा 207.14 लीटर विदेषी मदिरा एवं बियर अनुमानित बाजार मूल्य 2 लाख 7 हजार 340 रुपये, लाहन 20100 कि.ग्रा. अनुमानित बाजार मूल्य 20 लाख 10 हजार रुपये की प्रगामी जप्ती की गई है। इस तरह कुल प्रगामी पंजीबद्ध 757 प्रकरणों में 28 लाख 4 हजार 313 रुपये की प्रगामी अनुमानित मूल्य की जप्ती की गई है।  

मोटरयानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही 

लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए मोटरयानों से संबंधित विभिन्न अपराधों में कार्यवाही की गई है। जिसके तहत अनाधिकृत रूप से हूटर/सायरन धारण किए 31 मोटरयानों के विरूद्ध कार्यवाही कर 18 हजार रुपये, अनाधिकृत रूप से पदनाम/संस्था के नाम की पट्टिका उपयोग करने वाले 7 मोटरयानों पर 3500 रुपये, वाहन की मूल बॉडी में किए गए परिवर्तन के 2 प्रकरणों में 01 हजार रुपये का जुर्माना तथा निर्धारित स्वरूप में 123 मोटरयानों पर रजिस्ट्रेशन प्लेट नही लगाए जाने पर 67 हजार 500 रुपये की एवं मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्य धाराओं पर 83 वाहनों पर कार्यवाही कर 01 लाख 62 हजार 300 रुपये के जुर्माने की कार्यवाही की गई है। इस तरह 252 चालान प्रकरणों से 2 लाख 52 हजार 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।