9 दिसम्बर को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन
जिले में 13 खंडपीठों का किया गया है गठन
अनूपपुर। वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को देशभर में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 दिसंबर 2023 को जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम की सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किए जाने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिकंदर सिंह परमार के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार विद्युत विभाग के वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय अनूपपुर में 7, सिविल न्यायालय कोतमा में 04 एवं सिविल न्यायालय राजेन्द्रग्राम में 02 खंडपीठ का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण धारा 138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा, सुलह-समझौता के माध्यम से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विद्युत, पानी, सम्पत्ति कर आदि के प्रकरणों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है, जिसका लाभ लोक अदालत के दिवस पर ही प्रदान किया जाता है। 

लोक अदालत के लाभ
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराने से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन व श्रम की बचत होती है।कोई भी पक्षकार हारता नही है दोनो पक्षकारों की जीत होती है।लोक अदालत मे न्याय शुल्क वापस हो जाता है।लोक अदालत का आदेश, निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती।लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर एवं तहसील विधिक सेवा समिति कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम से सम्पर्क किया जा सकता है।