सात साल के नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को मिला 20 वर्ष के कठोर  कारावास का दण्ड एवं लगाया गया जुर्माना

 

माननीय न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी शाहिद ऊर्फ गंजा को पुलिस थाना सुल्तानपुर के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर करावास एवं कुल 6000 रूपये के अर्थदण्डत से दण्डित किया।

 

इस मामले में मध्यप्रदेश राज्यो की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडित बालक, मौसी के घर के पास खेल रहा था तो एक बहुत बडा लडका उसका हाथ पकडकर स्कूल ग्राउंड में बने कमरे तरफ ले गया और उसकी पेशाब की जगह पकड़ कर देर तक खींचता रहा, फिर उसे उल्टा कर दिया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा, पीडित बालक को दर्द हो रहा था, तो आरोपी ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था और कहा था घर जाकर किसी से मत कहना, नहीं तो गला दबा दूँगा और वहां से चला गया था। पीडित बालक भी घर आ गया था, उस समय उसने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन बाद में गुदा में दर्द होने पर उसने अपनी माँ को बताया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.) में पीडित बालक के पिता ने शाहिद उर्फ गंजा के विरूद्ध लिखाई। थाना सुल्तानपुर में पुलिस ने अनुसंधान को पूरा कर अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध किया जाना साबित पाकर उसके विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था।

 

शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए पीडित बालक एवं अन्यय गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कराते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी शाहिद ऊर्फ गंजा के विरूद्ध 07 वर्ष की आयु के नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक लैंगिक कृत्य कर गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला करने के आरोप को प्रमाणित पाते हुये दोनों अभियुक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। जान से मारने की धमकी देकर बालक को डराने के अपराध का भी अभियुक्त को दोषी पाते हुये एक वर्ष का कठोर कारावास का दंडादेश भी दिया गया और कुल 6000 रूपये के अर्थदण्ड  से भी दंडित किया गया , जिसकी संपूर्ण राशि पीडित बालक को दिये जाने का आदेश दिया गया।