सूदखोरी के मामले में बिजुरी पुलिस ने दर्ज किया अपराध


बिजुरी। बिजुरी पुलिस ने सूदखोरी के मामले पर कार्यवाही करते हुए आदिवासी युवक के भोलेपन का फायदा उठाकर 20 हजार रुपए के ऋण पर 1 लाख रुपए वसूलने के मामले पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। धर्मजीत कोल पिता सोनसाय 43 वर्ष निवासी बिचारपुर थाना कोतमा के द्वारा रुपए की आवश्यकता पड़ने पर अपने जान पहचान के युवक मोतीलाल साहू पिता ईश्वर दिन साहू निवासी ऊर्जानगर से 1 वर्ष पूर्व 20 हजार रुपए 10 प्रतिशत मासिक ब्याज पर लिए थे। जिसमें अमानत के तौर पर एटीएम एवं चेक बुक मोतीलाल के द्वारा रख लिया गया था। रकम लेने के अगले माह ही ब्याज सहित धर्मजीत के द्वारा मोतीलाल को 22 हजार रुपए लौटा दिए गए। जिसके बाद धर्मजीत ने अपना एटीएम तथा चेक बुक वापस मांगा लेकिन व्यस्त होने की बात कहते हुए बाद में लौटा देने की बात कहकर मोतीलाल ने इसे वापस नहीं किया। जिसके पश्चात मोतीलाल के द्वारा अगले महीने से उसके खाते से एटीएम के द्वारा 10 से 15 हजार रुपए निकालने लगा। जिस पर धर्मजीत के द्वारा अपना एटीएम ब्लॉक करवा दिया गया। जुलाई 2023 में धर्मजीत को वेतन के रूप में 58 हजार 77 रुपए प्राप्त हुए जहां मोतीलाल साहू के द्वारा चेक के माध्यम से 55 हजार रुपए आहरित कर लिए गए। जिसके बाद धर्मजीत ने मोतीलाल से अपना एटीएम और चेक बुक मांगा तो उसने जान से खत्म कर देने की धमकी पीड़ित को दी। जिसकी शिकायत 12 जुलाई को झीरोखा में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में पदस्थ धर्मजीत के द्वारा बिजुरी थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी राकेश कुमार उइके के द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी मोतीलाल साहू पिता ईश्वर दिन साहू निवासी ऊर्जानगर के विरुद्ध धारा 420 506 एवं मध्य प्रदेश श्रेणियों के संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3,4 एवं एसटी एससी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।